
आयकर विभाग ने फॉर्म 16 जारी करने की डेडलाइन बढ़ाई, कहा - फॉर्म में बदलाव की वजह से लेना पड़ा फैसला
नई दिल्ली।आयकर विभाग ( Income tax department ) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को 25 दिन और आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई कर दिया है। हालांकि, आयकर विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि वेतनभोगी करदाताओं ( Salaried Taxpayers ) को अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल 20 दिनों की सीमित समय-सीमा की ही छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक ही है।
फॉर्म में बदलाव के कारण लेना पड़ा फैसला
इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने यह भी कि कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म 24Q इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ( CBDT ) ने अपने एक बयान में कहा कि फॉर्म में बदलाव के कारण टीडीएस स्टेटमेंट की समय पर फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म 24Q को जमा करने की डेडलाइन 31 मई से बढ़ाकर 30 जून और टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया है।
क्या होता है टीडीएस
आपको बता दें कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को टीडीएस काटकर ही सैलरी का भुगतान करती है, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहा जाता है। इस पर कंपनी को सैलरी टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q भरना होता है और इस आयकर विभाग के पास हर तिमाही में जमा कराना होता है। इसी फॉर्म में कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी के विवरण और काटे जाने वाली टीडीएस की पूरी जानकारी होती है।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट, म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.
Published on:
05 Jun 2019 11:56 am
बड़ी खबरें
View Allम्यूचुअल फंड
कारोबार
ट्रेंडिंग
