
31 मार्च तक नहीं किया ये काम, तो रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड
नई दिल्ली। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च है और अब आपके पास सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है, लेकिन अभी तक 50 फीसदी लोगों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है। वहीं, 50 फीसदी लोगों ने अभी तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
42 करोड़ लोगों के पास है पैन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है। इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था।
31 मार्च है आखिरी तारीख
आपको बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च तय किया है। चंद्रा ने एसोचैम का एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए यहां कहा कि आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं है। यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं।
होगा ये फायदा
उन्होंने कहा कि जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगें। कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं।
अभी तक सिर्फ 6.31 करोड़ लोगों ने ही दायर किया रिर्टन
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 6.31 करोड़ रिटर्न दायर किए गए हैं। यह पिछले साल के 5.44 करोड़ रिटर्न से अधिक हैं। इस साल विभाग 95 लाख नए करदाताओं को जोड़ चुका है। उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि 125 करोड़ आबादी और 7.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखायी जा रही है।
(ये कॉपी भाषा से ली गई है।)
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Published on:
07 Feb 2019 05:35 pm
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