
नई दिल्ली। अगर आपको भी पेंशन मिलता है तो यह खबर आपको खुश कर सकती है। दरअसल, सरकार ने फैसला लिया है कि 80 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को नवंबर की जगह 1 अक्टूबर को लाइफ सर्टिफिकेट (LC) सबमिट कर सकते है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक सभी पेंशनधारक सीनियर सिटीजन को नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यह सर्टिफिकेट पेंशन एजेंसी को हर साल सौंपी जाती है कि ताकि प्रमाणित हो सके लाभार्थी अभी जीवित हैं।
80 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी यह सुविधा
सरकार का मानना है कि हर साल इन सीनियर सीटिजन को कम समय में इसे जमा करने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, ताकि वे अपने लाइफ सर्टिफिकेट समय रहते जमा कर सकें। ऐसे में मौजूदा बदलाव के बाद अब वे तय समय से पहले भी इस सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। हालांकि, वो पेंशनधारक जिनकी उम्र 80 साल से कम है, उन्हें नवंबर माह में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
डिजिटली जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट
लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन फार्म की हार्ड कॉपी के अतिरिक्त आप 'जीवन प्रमाण' नाम से आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। जीवन प्रमाण (DLC) जमा करने के लिए पेंशनधारक को प्रेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर के समाने जाने की जरूरत नहीं होगी। इसे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, बैंक या पोस्ट ऑफिस के सामने आपको डीएलसजी जमा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह उनके पास पहले से ही जमा होगा। हर जीवन प्रमाण डीएलसी एक यूनिक आईडी होगी जिसे जीवन प्रमाण आईडी कहा जायेगा।
यूनिक आईडी की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट की कॉपी
जब आप सफलतापूर्वक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे तब पेंशनधारक को एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें ट्रांजैक्शन ID दिया गया होगा। पेंशनधारक के तौर पर आप इसी आईडी की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक सत्यापन न होने पर ये है रास्ता
कई बार ऐसा हो सकता है कि पेंशनधारक का फिंगरप्रिंट मैच न हो सके। ऐसे में पेंशन जारी करने वाले बैंक व एजेंसी को कहा गया है कि वे बायोमेट्रिक के लिए अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी बायोमेट्रिक माध्यम से भी सत्यापन नहीं हो पा रहा तो इसके लाइफ सर्टिफिकेट की हार्डकॉपी के आधार पर भी पेंशन जारी किया जा सकता है।
Updated on:
02 Aug 2019 05:12 pm
Published on:
02 Aug 2019 05:11 pm
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