
नागौर जिले सहित प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक पूरा हो रहा है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त किय जाएगा। यानी कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव होने तक संबंधित सरपंचों की पंचायती चलेगी।
इसको लेकर गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी सभी ग्राम पंचायतों में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच हैं, सदस्य बनाए जाएंगे। इसके साथ ग्राम पंचायत के बैंक खातों का संचालन व वित्तीय शक्तियों का उपयोग प्रशाशक (निवर्तमान सरपंच) एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी की ओर से किया जाएगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किए जाने के लिए अधिकृत किया है।
Updated on:
17 Jan 2025 11:10 am
Published on:
16 Jan 2025 08:11 pm
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