
Rajasthan Housing Board
राजस्थान Rajasthan भर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड Rajasthan Housing Board के मकानों को खंडहर होने से बचाने की कवायद
नागौर. राज्य सरकार ने प्रदेश भर में खंडहर हो रहे आवासन मंडल RHB के करीब 25 हजार मकानों के निस्तारण को हरी झण्डी देने के साथ ही आवंटियों को ब्याज व जुर्माना राशि के साथ लीज राशि में शत प्रतिशत की छूट दी है। आवासन मंडल ने प्रदेश भर में 6 वृत्त व 37 खंड कार्यालयों के अधीन पड़े मकानों का निस्तारण करने को लेकर आवासन आयुक्त रिपोर्ट मांगी थी। वृत्त व खंड कार्यालयों से मिली रिपोर्ट के बाद मकानों का मंडल की बैठक में तय दरों पर निस्तारण करने को हरी झण्ड दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में दरें कम होने को के कारण मकानों की दर में कमी किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री की ओर से बजट घोषणा में आमजन को राहत देने के लिए आवासन मंडल Rajasthan Housing Board की बकाया लीज राशि 31 दिसम्बर 2019 तक जमा करवाने पर शत प्रतिशत की छूट दी थी। इसकी अनुपालना में नगरीय निकाय विभाग ने राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम की धारा 1970 की धारा 60 के अंतर्गत राजस्थान आवासन मंडल की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर शत प्रतिशत छूट दी है। लम्बे समय से मकानों की लीज राशि जमा नहीं करवा पाने के चलते आवंटियों पर इसका भार पड़ रहा था। छूट के प्रावधान से आवंटियों को राहत मिलेगी।
एक मुश्त जमा पर मिलेगी छूट
विभाग ने 1 जनवरी 2001 से आवंटित ईडब्ल्यूएस व एलआईजी आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा 31 दिसम्बर 2019 तक एक मुश्त जमा कराई जाने पर ब्याज व जुर्माना में शत प्रतिशत की छूट दी गई है। आवासन मंडल RHB nagaur के मकानों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण लोगों का मंडल के मकानों से मोह भंग हो गया। इसके अलावा मंडल के मकानों की दरें बाजार दरों से अधिक होने के कारण भी लोग आवासन मंडल के बजाय अन्य कॉलोनियों का रुख करने लगे हैं। ब्याज व जुर्माना राशि में एक मुश्त छूट मिलने से आवंटी मकानों की राशि भरने का मन बनाएंगे वहीं नए मकान भी बिकने की संभावना है। Housing Board news Nagaur
Published on:
29 Jul 2019 06:14 pm

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