
The owners of tractor-trolleys became angry
नागौर. परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार खनिज विभाग की ओर से एक जनवरी 2020 से 31 जनवरी 023 तक सूचित ई-रवन्ना के ओवरलोड वाहनों के बकाया पर 95 प्रतिशत तक छूट दी गई है। इसके तहत बकाया टैक्स लाखों के आंकड़े में होने पर उनसे कुल राशि का केवल पांच प्रतिशत लिया जाएगा। यानि की 95 प्रतिशत की छूट के साथ शेष बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। इसमें विशेषकर ट्रैक्टर-ट्राली वाहन मालिको को केवल साढ़े सात हजार रुपए की राशि जमा करनी होगी। शेष बकाया पूरा माफ हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इतनी छूट दिए जाने के बाद भी वाहन मालिकों ने विभागीय कार्यालयों में टैक्स जमा करने से दूरी बनाए रखी तो फिर उनकी तलाश करते हुए विभाग खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से सभी बकाएदारों की सूची निकालकर उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। ताकि यथासमय की अवधि समाप्त होने के बाद फिर विभाग जोर-शोर से ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।
इस तरह मिलेगी उनको छूट
परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों के 31 दिसंबर 2022 तक बकाया कर यथा मोटरवाहन कर, विशेष पथकर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर 31 मार्च तक जमा कराने पर देय ब्याज एवं शास्ती पर छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की तारीख तक बकाया कर 31 मार्च तक जमा करने पर भी ब्याज एवं शास्ती पर पूरी छूट प्रदान की जाएगी।
इनका कहना है...
परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना के तहत लाखों की बकाया टैक्स वाले वाहन मालिकों को छूट दी गई है। योजनावधि 31 मार्च तक है। निर्धारित समयावधि में बकाया नहीं जमा करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से इनकी तलाश कर खुद कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रिया बिश्नोई, जिला परिवहन अधिकारी नागौर
Published on:
23 Feb 2023 08:48 pm
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