नर्मदापुरम

पुरानी गाड़ियों में भी ‘हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट’ जरूरी, ऐसे करें अप्लाई

MP News: घर के नजदीकी डीलर प्वाइंट का चयन करने के बाद उनके नंबर प्लेट संबंधित वाहन विक्रेता या डीलर पॉइंट पर पहुंचा दी जाएगी।

less than 1 minute read
(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जल्द ही पुराने वाहनों में भी अनिवार्य होगी। भोपाल में अभी 18 लाख 67 हजार वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 34 फीसदी वाहनों में पुरानी नंबर प्लेट ही लगी है। वाहन मालिक घर बैठे आसानी से ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हैं।

घर के नजदीकी डीलर प्वाइंट का चयन करने के बाद उनके नंबर प्लेट संबंधित वाहन विक्रेता या डीलर पॉइंट पर पहुंचा दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चोरी या गुम होने जैसे घटनाक्रम में मददगार साबित होती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से मदद

आप सबसे पहले बुक माय एचएसआरपी वेबसाइट पर जाएं, बुकिंग विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको किसी अन्य वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। राज्य और वाहन का प्रकार चुनें। इसके बाद वेबसाइट पर अपना राज्य चुनना होगा। अपने वाहन का प्रकार चुनें (जैसे टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, या कॉमर्शियल वाहन) बताना होगा। वाहन निर्माता, अपनी गाड़ी का मेक मॉडल चुनें।

फिटमेंट लोकेशन और स्लॉट चुनें

अपना एरिया पिन कोड डालने पर आपको अपने आसपास के डीलर या सेंटर की जानकारी मिलेगी। अपनी सुविधा के अनुसार एक सेंटर चुनें और नंबर प्लेट लगवाने के लिए तारीख और समय (अपॉइंटमेंट स्लॉट) बुक करें। कुछ मामलों में होम डिलीवरी का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है, जहां कंपनी के प्रतिनिधि घर आकर नंबर प्लेट लगाएंगे (इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लग सकता है)।

दोपहिया वाहनों के लिए आमतौर पर 300 से 500 रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 500 से 800 रुपए तक का शुल्क लग सकता है। इसमें नंबर प्लेट की कीमत, लगाने का चार्ज और सरकारी फीस शामिल होती है।

Updated on:
03 Jul 2025 03:55 pm
Published on:
03 Jul 2025 03:54 pm
Also Read
View All

अगली खबर