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अमेरिकन एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी से पूछा बताओ ड्रिंक से कैसे बन रही बिजली

कंपनी को होशंगाबाद खाद्य औषधि विभाग ने थमाया नोटिस, एनर्जी ड्रिंक कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए हो सकता है दस लाख रुपए तक जुर्माना।

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मनोज कुंडू/ होशंगाबाद। मल्टीनेशनल कंपनी के एक एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापन पर खाद्य औषधि विभाग होशंगाबाद ने आपत्ति दर्ज की है। विभाग ने देश में न्यू स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की ग्रेटर नोएडा यूपी स्थित निर्माता कंपनी वरूण बेव्रेजेस लिमिटेड को नोटिस थमा दिया है। नोटिस में कंपनी से पूछा है कि वह बताए कि इस ड्रिंक में ऐसे कौन से अव्यव मिलाए जा रहे हैं, जिससे बिजली पैदा हो रही है। जैसा की एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापन में दिखाया जा रहा है। कंपनी का जबाव आने के बाद विभाग द्वारा इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। नोटिस जारी करने से पहले टीम ने सोहागपुर के एक रिटेलर की दुकान से एनर्जी ड्रिंक का नमूना लेकर जांच क

के लिए लिया था। जिसकी जांच भी लेबोरेटरी से करा ली गई है।

जांच में मिस ब्रांडेड निकला ड्रिंक
विभाग ने ६ अपै्रल को मोहन ट्रेडर्स हॉस्पिटल रोड सोहागपुर से एनर्जी ड्रिंक के सेम्पल लिए थे। जिसकी जांच में पाया गया कि ड्रिंक मिस ब्रांडेड है। ड्रिंक पर न्यूट्रीशियन नहीं लिखे थे। इसके अलावा पता भी अधूरा था।

खास बात : न्यू स्टिंग एनर्जी ड्रिंक एक कार्बोनेट एनर्जी ड्रिंक है। यह अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी-को का उत्पाद है।


क्या कहता है कानून : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ के मुताबिक भ्रामक विज्ञापन के लिए धारा ५३ में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस किसी प्रकाशन का कोई पक्षकार है, जिसमें-किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है, या किसी खाद्य की प्रकृति, तत्व या क्वालिटी के रूप में भ्रामक होने की संभावना है या मिथ्या गारंटी देता है। उस पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इनका कहना है...
एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को हमने नोटिस देकर पूछा है कि बताया जाए कि उनके ड्रिंक में ऐसे कौन से तत्व मिलाए गए हैं, जिससे बिजली पैदा हो रही है। जैसा कि विज्ञापन में दिखाया गया कि ड्रिंक पीने के बाद युवक के शरीर में बिजली पैदा हुई और उसने कार की बैटरी चार्ज कर दी। मामले में कोर्ट में चालान पेश करेंगे।

-शिवराज पावक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी होशंगाबाद।