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महिला के साथ मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने की सजा

अर्थदंड भी लगाया

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The court ruled

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नरसिंहपुर. जेएमएफसी गाडरवारा की न्यायालय द्वारा आरोपी हल्कोरी उर्फ हरि सिंह निवासी बांसखेड़ा को भादवि की धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पैरवीकर्ता एडीपीओ विश्वनाथ शुक्ला ने बताया कि फरियादिया कंचोबाई ने थाना सांईंखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 अगस्त 18 को सुबह वह घर के सामने खड़ी थी। सुबह हरिसिंह आया और कहा कि टपरिया क्यों नहीं बनाने देती और गाली देने लगा। मना किया तो लाठी से मारा जो बांये हाथ की टहनी, दाहिने कंधे, दाहिने पैर की पिड़ली में चोट आकर खून निकलने लगा। जाते-जाते हरिसिंह ने कहा आज तो बच गई, दोबारा टपरिया मिटाई तो जान से खत्म कर दूंगा। जाते-जाते हरिसिंह ने कहा आज तो बच गई, दोबारा टपरिया मिटाई तो जान से खत्म कर दूंगा। आरोपी के विरूद्ध थाना साईंखेड़ा में भादवि की धारा 294, 323, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।