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नरसिंहपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के न्यायालय ने चोरी के प्रकरण में आरोपी रामेश्वर पिता जनकसिंह पटेल और देवीसिंह उर्फ छुट्टू पिता सुंदरलाल चौधरी दोनों निवासी ग्राम चंदलोन थाना गोटेगांव को 3-3 वर्ष के कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार संजय कुमार मरावी पुलिस लाइन नरसिंहपुर में शासकीय आवास निर्माण में सुपर वाइजर का कार्य करता है। 18 फरवरी 2022 को संजय ठेकेदार राजेश तिवारी एवं प्रदीप वाधवानी के साथ उनकी कार से शाम करीब 7.30 बजे पुलिस लाइन से जबलपुर की ओर जाने निकल रहे थे । तभी उसे अपने सामने एक मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 49 एमजी 2161 पर दो व्यक्ति बैठकर बीच में एक लोहे का दरवाजा पकडकऱ ले जाते दिखे। वह दरवाजा संजय द्वारा निर्माण किए जा रहे शासकीय आवास का था।
इस कारण वह उसे देखकर पहचान गया। उसने उस मोटरसाइकिल वाले को पुलिस कंट्रोल रूम से सांकल रोड की ओर जाने वाली गली तरफ जाते हुए रुकने के लिए कहा। मोटरसाइकिल चला रहे छुट्टू चौधरी ने मोटरसाइकिल खड़ी की और वहां से भाग गया। जबकि दरवाजा को पकडकऱ बैठे हुए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम रामेश्वर पुत्र जनकसिंह पटेल निवासी चंदलौन थाना गोटेगांव बताया। उसने हाथ में पकड़े हुए दरवाजे को पुलिस लाइन में निर्माण हो रहे नए आवास में से अपने साथी छुट्टू उर्फ देवीसिंह के साथ मिलकर चोरी करना बताया। लोहे का दरवाजा करीब 10,000 रुपए का था। संजय ने आरोपी रामेश्वर को पकड़ा और अपने साथ थाना लेकर आए। थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
मारपीट करने वालों को छह-छह माह की जेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर के न्यायालय ने मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी बाबूलाल पिता फूलचंद कोरी और राजू पिता डालचंद कोरी दोनों निवासी शंकरवार्ड कोष्टी, मोहल्ला नरसिंहपुर को 6-6 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 17 जून 2018 को रात करीबन 9.30 बजे फरियादी पार्वती बाई का लडक़ा राजा कोरी बाबूलाल कोरी से हंसी मजाक कर रहा था। तभी बाबूलाल कोरी मजाक करने की बात से नाराज होकर गंदी-गंदी गालियां देने लगा। बाबूलाल ने लकडी़ से उसके सिर में मारा और वह समझाने गई तो राजू कोरी भी आ गया, जिसने भी गंदी-गंदी गालियां दीं। तभी उसका लडक़ा राजा बचाने समझाने को आया तो राजू कोरी ने लकड़ी से राजा को सिर में, बायें हाथ, दाहिने पैर में मारा व जान से मारने की धमकी दी। थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
Published on:
18 Jul 2022 11:02 pm
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