
Indian Coins Image : भारत में सिक्कों को लेकर अफवाहों का बाजार हमेशा से गर्म रहा है। इसका मुख्य कारण है सिक्कों का कई तरह की डिजाइन में अवेलेबल होना। कई दुकानदार और अन्य व्यवसायी सिक्कों को लेने से आनाकानी करते हैं। ऐसे में 10₹ का सिक्का एक ऐसा सिक्का है जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन देखा जाता है। हर कोई एक खास डिजाइन का 10 रुपये का सिक्का ही लेता है। क्या आपको पता है की भारत में 10₹ के 14 सिक्के मौजूद है। आइए जानते हैं इनमे से कौनसे सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से वैध बताए गए हैं।
भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सिक्कों को लेकर हमेशा स्पष्ट करने का प्रयास किया है लेकिन इसके बावजूद, आबादी का एक बड़ा हिस्सा और दुकानदार सिक्के को लेने हिचकिचाते हैं। यह भ्रम मुख्य रूप से ₹10 के सिक्के के उन विभिन्न डिज़ाइनों से उपजा है जो पिछले कुछ सालों में प्रचलन में रहे हैं। आज के टाइम पर इंडिया में 10₹ के सिक्के के 14 अलग-अलग डिज़ाइन हैं और आपको जान कर हैरानी होगी की यह सभी सिक्कें वैध हैं और प्रचलन में भी हैं।
15 धारी वाला यह सिक्का अक्सर लोगों में अमान्य माना जाता है जिसकी वजह से लोग इसे लेने में हिचकिचाते हैं।
कई दुकानदार, ऑटो वाले, सब्जी विक्रेता आदि इन अफवाहों के शिकार हो जाते हैं कि 10 रुपये के वही सिक्के सही हैं जिनमें 10 धारियां बनी हुई हैं।
इंटरनेशनल योग डे के डिजाइन में बना हुआ ये सिक्का शायद आपने नहीं देखा हो लेकिन यह वैध सिक्का है।
10 रुपये के सिक्के के 14 अलग डिजायन पेश किए गए हैं। ये सभी सिक्के वैध हैं तथा लेन-देन के लिए स्वीकार जाने योग्य हैं।
RBI ने बताया कि वह चलन में सिर्फ उन्हीं सिक्कों को लाता है जो सरकारी टकसाल में ढाले जाते हैं। इन सिक्कों में अलग-अलग फीचर्स हैं ताकि ये आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर सकें।
इंडियन कॉइनेज ऐक्ट, 2011 की धारा 6 के तहत सिक्कों की वैधता परिभाषित की जाती है।
आरबीआई ने कई बार सिक्कों को लेकर सफाई दी है कि सभी तरह के सिक्के ठीक हैं और लोग उन्हें लेने से मना न करें। 10 का सिक्का लेने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई थी, फिर भी लोगों में संदेह बरकरार है।
अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये का कोई भी सिक्का लेने से इनकार करता है तो उसे RBI के निर्देश की जानकारी दें। वह फिर भी सिक्का लेने से इनकार करता है तो उस सिक्के के साथ नजदीकी पुलिस थाना जाएं और पुलिस को उस व्यक्ति से हुई बातचीत बताएं।
आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं।
भारतीय सिक्कों को लेने से इनकार करना आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह है।
इस सेक्शन के तहत तीन साल या आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माने की भी सजा हो सकती है।
IPC की धारा 188 की तहत भी हो सकती है सजा
काफी पुराने कोइन्स भी वैलिड
यह सिक्का 25वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी किया गया था।
Published on:
11 Sept 2024 12:59 pm
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