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मिठाई में हलवाई कर रहा था मिलावट, न्यायिक अधिकारी ने ठोंका चार लाख रुपए का जुर्माना

न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी जुर्माना के आदेश में कहा गया है कि संबंधित मिठाई दुकान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का बार-बार उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। कुछ दिन पहले एक उपभोक्ता ने मिठाई दुकान में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत किया था

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक इकाई द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सिक्किम की राजधानी गंगटोक के न्यू मार्केट स्थित एक मिठाई दुकान के खिलाफ विभाग ने चार लाख का जुर्माना लगाया है। एक उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर न्यायिक अधिकारी ने मिठाई दुकान पर जुर्माना लगाया है। न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी जुर्माना के आदेश में कहा गया है कि संबंधित मिठाई दुकान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का बार-बार उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। कुछ दिन पहले एक उपभोक्ता ने मिठाई दुकान में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत किया था जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक इकाई के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया।

अपने निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के उत्पादन एवं रख- रखाव की स्थिति सरकारी नियमों एवं मानकों के विपरीत पाये जाने पर अधिकारी ने दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस संबंध में विभाग की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक पदाधिकारी ने दुकान मालिक के खिलाफ चार लाख रुपये जुर्माना लगाया है। मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की खाद्य सुरक्षा और मानक इकाई खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में कड़ी निगरानी और निरीक्षण जारी रखेगा।