
After Nawab Malik's Complaint, Sameer Wankhede's bar licence cancelled
आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए NCB Mumbai के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। मुंबई से सामने आ रही खबर के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिला कलक्टर ने नवी मुंबई में समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले नवी मुंबई स्थित एक होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में अपनी उम्र को सही नही बताई है। उस समय समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े आबकारी विभाग में कार्यरत थे। इस मामले में अब राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है।
ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने ये एक्शन महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून की धारा 54 के तहत लिया है। न्यूज एजेंसी को दिए बयान में आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब बार को सील करके स्टॉक को जब्त किया जाएगा।
दरअसल, कलेक्टर की जांच में सामने आया है कि समीर वानखेड़े को 27 अक्टूबर 1997 को जारी किया गया था और उस समय वो नाबालिग थे। तब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य थी, परंतु 18 वर्ष से कम उम्र में उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया गया था।
बता दें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के ड्रग्स केस में दामाद समीर खान के फंसने के बाद से ही समीर वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगा चुके हैं। नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े के पास नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था तब वह नाबालिग थे, और यह अवैध था।
मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस था जो सेवा नियमों के खिलाफ है। हालांकि, वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों का खंडन किया था।
Published on:
02 Feb 2022 02:59 pm
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