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बाबा रामदेव को फिर लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या विज्ञापन जितना बड़ा था माफिनामा? माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा

Patanjali Misleading Ads Case: बाबा रामदेव को फिर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने विज्ञापन जितना बड़ा ही माफिनामा छापा है? कहीं माइक्रोस्कोप से तो पढ़ना नहीं पड़ेगा।

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Patanjali Misleading Ads Case: भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफीनामा प्रकाशित किया था, वह भ्रामक विज्ञापनों के समान था।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से पूछा कि उसने पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया है। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया है।

कितना बड़ा था विज्ञापन

पीठ ने पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फ़ॉन्ट और आकार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर रोहतगी ने कहा कि उन्होंने माफी पर 10 लाख रुपये खर्च किए। पीठ ने कहा, ''हमें कोई चिंता नहीं है।''

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें पतंजलि के खिलाफ मामले के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग करने वाला एक आवेदन मिला है, लेकिन रोहतगी ने स्पष्ट किया कि उनके ग्राहकों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे अखबारों में बड़ा माफीनामा दाखिल करेंगे।

फिर मांगी माफी

सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले, पतंजलि ने अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया। "पतंजलि आयुर्वेद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूरा सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हम ऐसी गलती नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" भविष्य में भी दोहराया जाएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।"

अदालत ने आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 टीकों के खिलाफ पतंजलि के बदनामी अभियान का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने वाली आईएमए से भी अपना घर ठीक करने को कहा। पीठ ने कहा कि अत्यधिक महंगी दवाओं और बाहरी दवाओं की सिफारिश करने की अपनी शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में आईएमए के कथित अनैतिक आचरण पर कई शिकायतें हैं।