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बार एसोसिएशन वकील को पैरवी से नहीं रोक सकता – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: बचाव करना मौलिक अधिकार, प्रस्ताव पारित करना गलत।

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 Bar association cannot stop lawyer from lobbying

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे में बचाव करने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और बार एसोसिएशन की ओर से किसी वकील को किसी व्यक्ति की पैरवी करने से रोकने का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता।

मैसूर बार एसोसिएशन के खिलाफ दिया फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका मैसूर बार एसोसिएशन के एक प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई वकील याचिकाकर्ता के पक्ष में वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा, यानी पैरवी नहीं करेगा। इस मामले में नोटिस का बार एसोसिएशन ने जवाब नहीं दिया।

मैसूर बार एसोसिएशन के खिलाफ दिया फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका मैसूर बार एसोसिएशन के एक प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई वकील याचिकाकर्ता के पक्ष में वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा, यानी पैरवी नहीं करेगा। इस मामले में नोटिस का बार एसोसिएशन ने जवाब नहीं दिया।

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