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‘सार्वजनिक रूप से माफी मांगे नहीं तो…’ बिहार सरकार के मंत्री ने तेजस्वी को भेजा नोटिस

बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस।

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भारत

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Himadri Joshi

Sep 20, 2025

Bihar Minister Jeevesh Mishra

बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा (फोटो- आईएएनएस)

बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर मानहानि का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। मिश्रा का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया बातचीत के दौरान कई झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान दिए हैं। इसी के चलते दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के रहने मिश्रा ने अपने वकील के माध्यम से तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है।

मिश्रा की कंपनी पर गलत दवा बेचने का आरोप

दरअसल, मिश्रा पूर्व में एक दवा कंपनी 'मेसर्स आल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक रहे हैं, जो औषधि व्यापार से जुड़ी थी। साल 2012 में, राजस्थान के राजसमंद जिले के ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें मंत्री जीवेश मिश्रा की कंपनी का भी नाम था।

टेबलेट में मान्य सीमा से अधिक सिप्रोफ्लोक्सासिन

मामला सिप्रोलिन 500 नाम की टैबलेट से जुड़ा था, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 एमजी की मात्रा होनी चाहिए थी। यह दवा फ्रांसिस बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी और आल्टो हेल्थ केयर इसे एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में खरीद कर आगे वितरित करती थी। जांच में पाया गया कि टैबलेट में सिप्रोफ्लोक्सासिन की मात्रा 92.339 प्रतिशत थी, जो कि मान्य सीमा 90 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के भीतर आती है।

डिजॉल्यूशन टेस्ट में फेल हुई दवा

हालांकि, दवा डिजॉल्यूशन टेस्ट में फेल पाई गई। लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लैब रिपोर्ट में इसे मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली नहीं बताया गया। 4 जून 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजसमंद की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला तकनीकी प्रकृति का है, ना कि जानबूझकर की गई कोई गलती।

सभी आरोपियों को मिली राहत

चूंकि सभी आरोपियों ने 12 साल तक मुकदमा झेला था और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसलिए उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत राहत दी गई। किसी भी आरोपी को कोई सजा नहीं सुनाई गई, बल्कि एक साल तक ऐसा अपराध दोबारा न करने का बांड भरवाया गया। बाद में सेशंस कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दे दिया।

तेजस्वी ने फिर भी लगाए आरोप

इसके बावजूद तेजस्वी ने मिश्रा पर नकली दवाइयां बेचने का आरोप लगाया, जिसे लेकर मिश्रा ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने 15 सितंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा था कि, नकली दवा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला दवा चोरी में सजायाफ्ता मंत्री जीवेश मिश्रा सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं।

सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तेजस्वी

16 सितंबर को भी तेजस्वी ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, नकली दवा बेचने वाले बिहार सरकार में भाजपा के भ्रष्ट दवा चोर मंत्री जीवेश मिश्रा। इन पोस्ट को लेकर मिश्रा ने तेजस्वी को नोटिस भेजा है और उन्हें तुरंत अपने बयान वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और आगे इस प्रकार के बयान न देने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है।