
बिहार में 22 हजार शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार शीर्ष अदालत का रुख करने वाली है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने कोर्ट जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के 22 हजार टीचरों को अयोग्य बताया था। जिसके बाद सरकार ने इन योग्यताधारी शिक्षकों का हित देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है।
एनसीटीई सर्टिफिकेट वालों की नियुक्ति रह सकती है बरकरार
कोर्ट ने आगे कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन) के साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है। नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। हालांकि, इसी नॉटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य ने चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
Updated on:
19 Dec 2023 07:23 pm
Published on:
17 Dec 2023 07:39 pm
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