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22 हजार शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा संकट, शीर्ष अदालत का रुख करेगी सरकार

Bihar Teacher: बिहार में पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक से पांचवीं तक के बीएड योग्यताधारी 22 हजार शिक्षकों को अयोग्य बताए जानें के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रूख जा रही है।

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Bihar Teacher

बिहार में 22 हजार शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार शीर्ष अदालत का रुख करने वाली है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने कोर्ट जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के 22 हजार टीचरों को अयोग्य बताया था। जिसके बाद सरकार ने इन योग्यताधारी शिक्षकों का हित देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है।

एनसीटीई सर्टिफिकेट वालों की नियुक्ति रह सकती है बरकरार

कोर्ट ने आगे कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन) के साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है। नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। हालांकि, इसी नॉटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य ने चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द कर दिया था।