
DL-RC: गाड़ी चलानेवाले और उसके ऑनर के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अब बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC) और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ मोबाइल नंबर (Mobile Number) का जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग (Transport Department) ने वाहन ऑनर को अपडेट करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है। साथ ही चेतवानी भी दी और कहा कि डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर ड्राइवर और ऑनर पर एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा।
ट्रांसपोर्ट सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन कार्यालय (DTO) को इस मामले में कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। दरअसल, पिछले दिनों छान-बीन में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है। हजारों लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है, जिस वजह से काफी परेशानी हो रही है।
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए ड्राइवर और ऑनर को आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। यह सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आप नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।
गाड़ी रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे आसानी से ऐसा कर सकते हैं। गाड़ी रजिस्ट्रेशन में Mobile Number (parivahan.gov.in) पर एवं DL में मोबाइल नंबर (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
अपडेट करने के लिए सबसे पहले vahan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं का आप्शन चुनें। फिर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें और राज्य का विकल्प चुनें। RTO चुनकर आगे प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुनें। फिर अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। Registration, चेसिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें। इसके बाद आपको शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और बाद में मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, ओटीपी नंबर डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।
Published on:
07 Aug 2024 07:05 pm
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