
Prashant Kishor and Patna DM
BPSC Protest: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी (Prashant Kishor Arrested) के बाद पुलिस ने करीब 43 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान की जा रही है। 43 में से 30 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसमें एक भी छात्र नहीं है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिर से किसी ने प्रतिबंधित स्थल पर धरना दिया तो जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
बता दें कि पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने आज यानी सोमवार, 06 दिसंबर को सुबह गिरफ्तार किया था। प्रशांत किशोर मेडिकल चेकअप के बाद पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा, 'पटना हाईकोर्ट (Patna HC) की ओर से धरना के लिए जो स्थल गर्दनीबाग चिन्हित किया गया है, वहां जाकर धरना देने के लिए प्रशांत किशोर से कई बार आग्रह किया गया था और उन्हें इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया। इसके अलावी उनको इसके लिए अतरिक्त समय भी दिया गया। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो पुलिस ने उनके खिलाफ गांधी मैदान थाना में मामला भी दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें आज यानी सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।'
पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया, "जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही कुल 15 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान की जा रही है। अभी तक 30 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें से पांच लोग पटना के रहने वाले हैं और बाकी सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शेष लोग राज्य के विभिन्न जिलों से हैं। वहीं तीन लोग उत्तर प्रदेश से हैं और एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। अब तक जितने लोगों की पहचान की गई है, उनमें एक भी व्यक्ति छात्र नहीं है।" पटना DM ने सख्त हिदायत दी कि जिनको धरना प्रदर्शन करना है, वे निर्धारित स्थल पर ही जाकर करें, प्रतिबंधित क्षेत्र में इसकी इजाजत नहीं है। आगे से ऐसा करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती कहते हैं, "जब पुलिस उन्हें समझाने आई थी तो उसी समय उन्हें जवाब दे दिया गया था और कहा गया था कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उस समय कुछ नहीं किया गया। बाद में अंधेरे की आड़ में इस तरह की चीजें की गई।"
जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के अधिवक्ता शिवानंद गिरी कहते हैं, "पुलिस ने रात में प्रशांत किशोर को गिरफ़्तार किया। हमने उनकी ज़मानत याचिका तैयार की थी। कोर्ट ने जमानत तो दे दी है लेकिन शर्त है कि उन्हें 25 हज़ार रुपए का बॉन्ड भरना होगा और लिखकर देना होगा कि वे दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। ऐसा लिखने का मतलब होगा कि उन्होंने अपराध किया है लेकिन विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमने कहा कि यह आदेश हमें स्वीकार्य नहीं है। हमने कोर्ट से शर्त हटाने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे बॉन्ड नहीं भरेंगे। ऐसे में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।" बीते दिनों BPSC छात्रों के विरोध पर मीसा भारती ने क्या बोला देखें वीडियो-
Updated on:
06 Jan 2025 04:11 pm
Published on:
06 Jan 2025 02:57 pm
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