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Sandeshkhali : सीबीआई ने शाहजहां शेख पर लगाई धारा 307, जानिए कितना खतरनाक होती है यह धारा ?

Sandeshkhali : सीबीआई (CBI) ने शाहजंहा शेख में आईपीसी (IPC 307) की धारा 307 की कार्रवाई की है। शेख पर ईडी (ED) के अधिकारियों और अर्धसैनिक बल के जवानों पर हमला करने का आरोप है।

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Sandeshkhali : पश्चिम बंगाल में पूर्व टीएमसी नेता और संदेशखाली के खलनायक शांहजहां पर सीबीआई ने जानलेवा हमले का मुकदमा ठोंक दिया है। शांहजहां शेख पर प्रवर्तन अधिकारियों और देश के अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ पर हमला करने का आरोप है। पांच जनवरी 2024 को हुए हमलें में कई अधिकारी और सुरक्षाबल के जवान घायल हो गए थे।
उच्च न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद शांहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 29 फरवरी को पकड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शाहजंहा शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया। हालांकि 7 फरवरी को अचानक बदले घटनाक्रम में पश्चिमी बंगाल की सीआईडी ने सीबीआई को शांहजहां शेख को सौंप दिया।

CBI ने संदेशखाली में ED अधिकारियों पर हमले मामले में शहाजहां शेख पर हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई है। प्राथमिकी में धारा 307,326, 392, 395, 397, 426, 440, 342, 143, 109 IPC की धाराएँ भी लगायी गयी। इससे पहले भी शाहजहां पर ईडी ने भी कार्रवाई की थी। उस समय पीएमएलए एक्ट के तहत शाहजहां शेख पर कार्रवाई की गई थी।

भारतीय दंड संहिता में यह एक गैरजमानती धारा है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस तरह से चोट पहुंचाने का प्रयत्न करना है। जिससे किसी की भी जान चली जाए तो इसे जानलेवा हमला माना जाता है। इसी धारा अपराध पंजीकृत किया जाता है। इसें 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा तक हो सकती है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।