
अशनीर ग्रोवर को कोर्ट की चेतावनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर कंपनी के खिलाफ अपना ट्वीट हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने अश्नीर ग्रोवर को अपना ट्वीट (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पोस्ट) हटाने के लिए भी कहा जिसमें उन्होंने एसबीआई चेयरमैन को 'छोटे लोग' कहा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि उद्यमी भारतपे (BharatPe) की प्रतिष्ठा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है और एसबीआई अध्यक्ष पर उनका ट्वीट पूरी तरह से टालने योग्य था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ट्वीट सिर्फ भारतपे के चेयरपर्सन (पूर्व एसबीआई के चेयरमैन) के प्रति एक संकेत था।
अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया था पोस्ट
कारोबारी ने 12 मार्च को एक्स पर पोस्ट किया था कि एसबीआई चेयरमैन छोटे लोग लगते हैं। उनके मूल में कुछ बहुत गलत है। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा। एस.सी. ने भी ऐसा ही किया।
BharatPe पर अश्नीर ग्रोवर का आरबीआई को पत्र
अश्नीर ग्रोवर ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर नियामक से BharatPe की शेयरधारिता की जांच शुरू करने के लिए कहा था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को संबोधित करते हुए, अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि भारतपे ने भाविक कोलाडिया को कंपनी में वापस लाकर जानबूझकर केंद्रीय बैंक को धोखा दिया है। इसे अमेरिका में वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। अश्नीर ग्रोवर ने जांच करने की मांग की है।
Updated on:
15 Mar 2024 02:09 pm
Published on:
15 Mar 2024 01:01 pm
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