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बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अब गुजरात में मानहानि का केस दर्ज

Tejashwi Yadav Defamation Case : राहुल गांधी के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भी गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख रखी है।

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Tejashwi Yadav Defamation Case

Tejashwi Yadav Defamation Case

Tejashwi Yadav Defamation Case : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बुधवार को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई। इस मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी। मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। यह मामला दर्ज होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि तेजस्वी बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मेहुल चौकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के बाद अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने 'गुजराती समाज' को ही ठग बता दिया। उन्होंने कहा था कि दो ठग हैं न। आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

हरेश मेहता नाम के व्यापारी ने अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मेहता ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि उन्होंने न्यूज में इस बयान को देखा था, जिसमें गुजराती अस्मीता को ठेस पहुंचाने की बात भी कही गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख रखी है।

यह भी पढ़ें- मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

राहुल गांधी ने खटखटराया हाईकोर्ट का दरवाजा

मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सांसदी जाने के बाद हाल ही में राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। कांग्रेस नेता की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।