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Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

Delhi NCR AQI: दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए Grap-4 लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं Grap-4 में क्या-क्या पाबंदियां लगती हैं।
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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

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Updated: 19 Nov 2025, 11:33 AM IST

Delhi Air Condition

दिल्ली की हवा में घुल रहा जहर (IANS)

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार बना हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर तो यह 450-470 तक भी दर्ज किया गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलें। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में अभी GRAP-3 लागू है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब GRAP-4 लागू करने की पूरी संभावना बन गई है।

क्या होता है Grap?

Grap का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ये एक तरह की गाइडलाइन है। इसके अलग-अलग चरणों में अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसे-जैसे एक्यूआई का लेवल बढ़ता है, GRAP का अलग-अलग फेज लागू किया जाता है। हर बढ़ते फेज नंबर के साथ ग्रैप के तहत प्रतिबंध भी बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्रैप 1 की तुलना में ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध ज्यादा होते हैं।

GRAP-4 लागू होने पर क्या-क्या बंद हो जाएगा?

जैसे ही AQI 450 के पार स्थिर हो जाता है या उससे ऊपर चला जाता है, GRAP-4 तुरंत लागू हो जाता है। इसके तहत GRAP-3 के सभी प्रतिबंध और सख्त हो जाते हैं, साथ ही नए कड़े कदम उठाए जाते हैं:

  • दिल्ली में सभी डीजल ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बंद (केवल जरूरी सामान – दूध, सब्जी, दवा आदि – ले जाने वाले ट्रकों को छूट)
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली सभी चार पहिया गाड़ियां पहले से ही बंद, अब इन पर सख्ती और बढ़ेगी
  • सभी तरह के निर्माण-ध्वस्तीकरण कार्य पूरी तरह बंद
  • सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सिफारिश
  • सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने की मजबूरी, ऑनलाइन क्लासेस ही विकल्प
  • नॉन-इमरजेंसी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर और पाबंदी
  • प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को पूरी तरह बंद करने के आदेश

GRAP-3 में क्या-क्या बंद है?

  • मेट्रो, अस्पताल और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को छोड़कर बाकी सारे निर्माण कार्य बंद
  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन प्रतिबंधित
  • स्टोन क्रशर, रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद
  • स्कूलों को हाइब्रिड मोड की सलाह (लेकिन कई स्कूल पहले से ही बंद)
  • पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण धूल और मौसम की उल्टी चाल के चलते इस बार प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आज-कल में हवा नहीं बदली तो GRAP-4 लागू होना लगभग तय है।

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