3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Manish Sisodia Bail: ‘मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतंत्र के खिलाफ’, जमानत याचिका खारिज करते हुए बोला हाईकोर्ट

Delhi Liquor Policy: हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आबकारी घोटाले से जुड़े CBI और ED के मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification
Manish Sisodia Delhi Liquor Policy

Delhi Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआइ और ईडी के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी हैं, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं। सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समेत महत्त्वपूर्ण सबूत नष्ट करने के कृत्य में शामिल थे। इस संबंध में जस्टिस शर्मा ने दो मोबाइल फोन का हवाला दिया, जिनके क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा सिसोदिया दिल्ली सरकार में महत्त्वपूर्ण पद पर थे और कई विभागों को संभाल रहे थे। वह आप के वरिष्ठ नेता होने के नाते प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जो सामग्री एकत्रित की गई है, उससे लगता है कि सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढक़र आबकारी नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP

हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता Manish Sisodia अपने पक्ष में जमानत का मामला बनाने में सक्षम नहीं है। याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने फिर दोहराया कि कथित शराब घोटाला भाजपा की साजिश है।