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रणजीत मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को आज सुनाई जाएगी सजा, जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी

उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अपने मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को गुरमीत समेत चार अन्य लोगों की सजा का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान गुरमीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा

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Dheeraj Sharma

Oct 12, 2021

Dera Chief Gurmeet Ram Rahim

नई दिल्ली। रेप के मामले में 20 वर्ष और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ( Gurmeet Ram Rahim ) की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मंगलवार को अपने ही मैनेजर रणजीत की हत्या मामले ( Ranjit Murder Case ) में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत को सजा सुनाई जाएगी।

हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ( CbI Court ) गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। इसके लिए पंचकूला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर ली है।

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पुलिस ने 17 नाके लगाकर शहर की सुरक्षा में 700 जवानों को तैनात किया है। जिला अदालत के बाहर भी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे। इस समय डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

बता दें कि हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को तीसरी बार पंचकूला सीबीआई की विशेष कोर्ट सजा सुनाएगी। युही वजह है कि किसी भी तरह की हिंसक घटना से बचने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

सुबह से ही जगह-जगह नाकों पर तैनात पुलिस के जवान चेकिंग करने में जुटे हुए हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी गुरमीत की पेशी
पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से गुरमीत राम रहीम को अदालत नहीं ले जाया जाएगा। उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

हालांकि एक वकील जरूर उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होगा। वहीं, दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को सीबीआई कोर्ट में सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान दोषियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस पंचकूला जिला कोर्ट लेकर आएगी।

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इन धाराओं में दर्ज हैं केस
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्टूबर को रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 हत्या, 120-बी आपराधिक षड्यंत्र रचना के तहत दोषी करार दिया था। जबकि अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302, 120-बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।