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DGCA ने स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

DGCA Imposes fine on SpiceJet: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले DGCA ने स्पाइसजेट के 90 पायलटों को B737 मैक्स विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है।

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Mahima Pandey

May 30, 2022

DGCA slaps Rs 10 lakh fine on SpiceJet for training pilots on faulty

DGCA slaps Rs 10 lakh fine on SpiceJet for training pilots on faulty

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसपर अपने बोइंग 737 मैक्स विमान के पायलटों को एक दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग देने का आरोप है। पिछले महीने ही DGCA बी स्पाइसजेट के 90 पायलटों को ठीक से ट्रेनिंग न देने के कारण मैक्स विमान का संचालन रोक दिया था।

एक सूत्र ने कहा, 'विमानन कंपनी द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग से उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसलिए इसपर पाबंदी लगा दी गई थी'

ये एक्शन डीजीसीए द्वारा बोइंग 737 मैक्स विमान पर से प्रतिबंध हटाने के आठ महीने के भीतरलिया गया है। वहीं, इंडोनेशिया और इथियोपिया में 2 दुर्घटनाओं के बाद मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक इसे दुनिया भर में बंद कर दिया गया था DGCA ने पिछले साल अगस्त में ये प्रतिबंध हटा लिए थे। CAE सिमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड (CSTPL) की ग्रेटर नोएडा स्थित सुविधा में नियामक द्वारा निगरानी जांच के दौरान स्पाइसजेट के दोषपूर्ण ट्रेनिंग का पता चला था।

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बता दें कि इससे पहले DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये एक्शन इंडिगो द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग करने से रोकने के कारण लगाया गया था। दरअसल, 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो के स्टाफ ने एक दिव्यांग बच्चे को केवल इसलिए बोर्डिंग करने से रोका था क्योंकि उसे वो संभाल पाने में नाकामयाब हुए थे। हालांकि, बच्चे के माता-पिता ने बच्चे को नियंत्रित कर लिया था फिर भी उन्हें रोक दिया गया था।