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UPS Vs NPS Vs OPS: जानिए तीनों में क्या है अंतर, किसमें आपको होगा ज्यादा फायदा

UPS Vs NPS Vs OPS : यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार के कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन स्कीम है। इसमें पेंशन का भार कर्मचारी पर नहीं पड़ेगा।

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NPS Vs OPS Vs UPS

NPS Vs OPS Vs UPS

UPS Vs NPS Vs OPS : सरकारी कर्मचारी काफी टाइम से एनपीएस में सुधार या ओपीएस को वापस लागू करने की मांग कर रहें थे। विपक्षी दल भी इस बात का मुद्दा बना रहे थे। अब मोदी सरकार ने विपक्ष को इसका जवाब देते हुए शनिवार को एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। UPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम में कई दूसरे फायदे भी हैं। इनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त पेमेंट शामिल हैं। अब जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है।

पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)

ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। OPS में मिलने वाले फायदे -

  • OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
  • OPS में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है।
  • OPS में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है।
  • OPS में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है।
  • OPS में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
  • OPS में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है।
  • OPS में छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है।

नई पेंशन स्कीम (NPS)

इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा था।

  • NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
  • NPS शेयर मार्केट पर बेस्ड है। इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहां टैक्स का भी प्रावधान है।
  • NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है।
  • NPS में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
  • NPS में छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान नहीं है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

यूपीएस में अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन दिया जाएगा, जो लास्‍ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। उसके बाद ही वह इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

  • UPS में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ता है। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है।
  • UPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • UPS में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा।जिनकी सर्विस अवधि कम है, उनके लिये UPS में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान है।
  • UPS में महंगाई का ध्यान रखा गया है। महंगाई भत्ते के जैसे पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लगेगा।
  • UPS में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त पेमेंट का प्रावधान है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मंथली वेतन (pay + DA) का 1/10 वां हिस्सा मिलेगा।