
क्या आप जानते हैं ट्रेन, प्लेन और कार में कितनी ले जा सकते हैं शराब
Delhi Metro Allowed Liquor Carrying: दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति वाली खबर जैसे ही बाहर आई, हर जगह चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने की अनुमति है। इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मेट्रो का तो पता चल गया लेकिन ट्रेन, प्लेन और कार में शराब लेकर यात्रा करने का क्या प्रावधान है? और अगर है तो एक यात्री अपने साथ कितनी शराब ले जा सकता है? आइए जानते हैं कि 'लिकर पालिसी' में इस बारे में क्या प्रावधान है -
ट्रेन में कितनी ले जा सकते हैं शराब?
दिल्ली मेट्रो में शराब को लेकर नया नियम जो बना है आपने जान लिया लेकिन आप ट्रेन के अंदर शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेलवे एक्ट 1989 के जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
इस एक्ट के तहत कोई भी मादक और नशीला पदार्थ आप रेलवे स्टेशन में नहीं ले जा सकते। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
अगर शराब की बोतल खुली मिली तो आरपीएफ उस व्यक्ति पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग अपने तय नियम के अनुसार कार्रवाई करेगा।
Updated on:
01 Jul 2023 08:32 am
Published on:
30 Jun 2023 07:13 pm
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