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Double Toll Tax: फास्टैग को लेकर NHAI ने बदल दिया नियम, ये गलती की तो देना होगा डबल टोल, नहीं माने तो वाहन होगा ब्लैक लिस्ट

Double Toll Tax : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर अगर आप विंडस्क्रीन पर फास्टटैग नहीं लगाते हों तो आपसे दोगुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस के साथ ही वाहन भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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Double Toll Tax: विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने पर अब डबल टोल टैक्स देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नियम बदल दिया है। प्राधिकरण ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए बताया है कि ऐसे वाहनों से अब दोगुना टोलटैक्स लिया जाएगा जिन्होंने अपने वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग नहीं लगाया है। विंडस्क्रीन पर फास्टटैग लगाना अनिवार्य है कुछ लोग टैग लेकर भी वाहन पर नहीं लगाते हैं। इसके बाद वह टोल लेन में प्रवेश करके टैग को विंड पर चिपकाते हैं। इस प्रकिया में काफी देरी होती है और लोगों को परेशानी होती है। अनावश्यक देरी के कारण जाम लगता है। इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है।

विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया FASTag - NPCI तो वाहन होगा ब्लैक लिस्ट

प्राधिकरण ने कहा है कि कोई भी टेग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार वाहन पर नहीं लगाया गया है। वह वाहन टोल पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है। उससे दोगुना टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं माना तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बैंकों भी टैग विंडस्क्रीन पर लगाने का निर्देश दिया गया है।

हर टोल प्लाजा पर दी जाएगी FASTag - NPCI जानकारी

प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी दी जाएगी। इस जानकारी यह बात प्रमुखता से बताई जाएगी कि अगर आप विंडशील्ड पर फास्टैग बिना लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर-फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। यह एक सबूत के रूप में कार्य करेगा।