9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ECI का बड़ा एक्शन, 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 359 पर कार्रवाई की तैयारी, BJP सहित अन्य पार्टियों पर भी निगरानी

Election Commission of India: भारत निर्वाचन आयोग ने 474 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया और 359 दलों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 21, 2025

Election Commission

चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन (IANS)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। आयोग ने शुक्रवार को 474 पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त न होने वाले राजनीतिक दलों (RUPPs) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। ये दल लगातार छह वर्षों से किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे। इसके अलावा, 359 अन्य दलों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन दलों ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक ऑडिटेड खाते जमा नहीं किए हैं, साथ ही चुनावी खर्च की रिपोर्ट भी नहीं सौंपी।

दो महीने में 800 से ज्यादा कार्रवाई

यह कार्रवाई आयोग की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार, पिछले दो महीनों में कुल 808 दलों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने वाली दूसरी बड़ी पहल है। पहले चरण में 9 अगस्त 2025 को 334 दलों को हटाया गया था।

पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाइयां प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 29A के तहत की जा रही हैं, जो राजनीतिक दलों के पंजीकरण और अनुपालन को नियंत्रित करती है।

BJP और अन्य प्रमुख दलों पर क्या असर?

हालांकि यह कार्रवाई मुख्य रूप से छोटे और निष्क्रिय क्षेत्रीय दलों पर केंद्रित है, लेकिन चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी दलों पर सख्त निगरानी रखने का संकेत दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सहित कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (BSP) और अन्य राष्ट्रीय दलों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बनाए रखने की चेतावनी दी गई है।

359 दलों को शो-कॉज नोटिस की तैयारी

23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित इन 359 दलों को शो-कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) द्वारा सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।