
चुनावी बॉन्ड मामला में SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका
Electoral bond case: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 6 मार्च तक जानकारी साझा करने का समय दिया था। SBI ने अभी तक ये जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी है। मामले में अब SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दायर इस याचिका में बैंक को कोर्ट का आदेश न मानने की बात भी कही गई है।
SBI ने दिया ये तर्क
SBI ने अपने आवेदन में कोर्ट से कहा कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैे। साथ ही भुनाए गए बॉन्ड को प्रत्येक चरण के आखिर में अधिकृत शाखाओं की ओर से मुंबई मुख्य शाखा में जमा किया गया था। एसबीआई ने कहा कि दोनों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 44,434 सेटों को डिकोड करना होगा। साथ ही कोर्ट की ओर से तय समयसीमा में ये प्रक्रिया पूरी करना असंभव है।
11 मार्च को हो सकती है अगली सुनवाई
एडीआर की याचिका पर अगली सुनवाई 11 मार्च को हो सकती है। एडीआर ने कहा कि समयसीमा बढ़ाने की मांग आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पारदर्शिता को विफल करने का प्रयास है। SBI ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। बैंक ने 6 मार्च की समयसीमा को आगे बढ़ाकर 30 जून तक करने की मांग की है।
Updated on:
07 Mar 2024 02:20 pm
Published on:
07 Mar 2024 01:48 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
