
EPFO Rules Changes: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ अकाउंट (PF) से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट (Auto Mode Settlement) की शुरुआत की है। इससे साड़े 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ (PF) मेंबर को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है, जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है। ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने EPF से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। इसके तहत अब 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। EPFO कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है। इसमें बीमारी के इलाज, घर खरीदना, एजुकेशन और शादी शामिल हैं। इसमें से किसी एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी। तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। आप बीमारी के साथ-साथ घर खरीदने, शादी और एजुकेशन के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
EPF अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में 3 दिन के अंदर आ जाता है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ जरुरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे जैसे- बैंक अकाउंट डिटेल, KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी आदि।
Published on:
09 Jun 2024 11:39 am
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