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Fake SIM Card Fraud: कहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी सिम? लग सकता है दो लाख का जुर्माना, घर बैठे ऐसे करें 1 मिनट में चेक

नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति की ID पर अधिकतम 9 मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सिम एक्टिव पाए जाते हैं तो 50,000 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

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भारत

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Siddharth Rai

May 29, 2025

CG Fraud News: फर्जी SIM कार्ड से देश-विदेश में करोड़ों की साइबर ठगी, पांच आरोपी गिरफ्तार..

Fake SIM Card Fraud: आजकल फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और इसका इस्तेमाल साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में किया जा रहा है। अगर किसी ने आपके नाम पर फर्जी तरीके से सिम कार्ड निकलवा लिया है और उसका गलत इस्तेमाल किया गया, तो आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।

इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके नाम पर कितनी मोबाइल सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं और क्या सभी नंबर वाकई आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घर बैठे सिर्फ 1 मिनट में यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे ?

अपने नाम पर कितनी सिम हैं, ऐसे चेक करें:

-सबसे पहले https://tafcop.dgtelecom.gov.in वेब साइट पर जायें

-अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें और “Request OTP” पर क्लिक करें।

-आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे वेबसाइट पर दर्ज करें।

-आपके नाम पर जितने भी मोबाइल नंबर जारी हैं, उनकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

यदि कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

-"This is not my number" पर क्लिक करके रिपोर्ट करें।

-DoT की टीम उस नंबर की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

-रिपोर्ट के बाद आपको एक रिफरेंस ID (Ticket Number) भी मिलेगा

-फॉलो-अप के लिए उसी ID का उपयोग कर सकते हैं

-इसके बाद वो नंबर बंद कर दिया जाएगा या आपके आधार कार्ड से हटा लिया जाएगा।

नियम क्या कहते हैं?

नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति की ID पर अधिकतम 9 मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सिर्फ 6 सिम कार्ड की अनुमति है। अगर किसी ID पर गलत या गैरकानूनी तरीके से सिम एक्टिवेट हुआ हो और उसका दुरुपयोग हो रहा हो, तो ID होल्डर यानी आप ही जिम्मेदार माने जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए क्या करें?

नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति की ID पर अधिकतम 9 मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट हो सकते हैं । अगर इससे ज्यादा सिम एक्टिव पाए जाते हैं तो 50,000 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सिर्फ 6 सिम कार्ड की अनुमति है। अगर किसी ID पर गलत या गैरकानूनी तरीके से सिम एक्टिवेट हुआ हो और उसका दुरुपयोग हो रहा हो, तो ID होल्डर यानी आप ही जिम्मेदार माने जा सकते हैं।