सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि परमबीर की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन वे सीबीआई ( CBI ) के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
यह भी पढ़ेँः
Gallantry Awards 2021: पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान ध्वस्त करने वाले कैप्टन अभिनंदन को मिला ‘वीरता चक्र’, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए जांच जारी रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है।
सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिंह देश में ही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। यही वजह है कि वे सामने नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके वकील से पूछा था कि सिंह कहां हैं, पहले यह बताएं तब अदालत सुनवाई करेगी. पीठ नै कहा कि हम आश्चर्य में है कि इस तरह की स्थिति में सामान्य व्यक्ति का क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार और अन्य से 6 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में अब सुनवाई 6 दिसंबर को ही होनी है। परमबीर सिंह के वकील बाली ने बताया कि मेरे मुवक्किल को डीजीपी की ओर से पत्र को वापस लेने को कहा गया और गृहमंत्री के मामले में शांत रहने को कहा गया।
पीठ ने पूछा कि फोन पर जो बातें हुई उसकी ट्रांसक्रिप्ट कहां है? बाली ने अदालत में ट्रांसक्रिप्ट पेश की है।
बाली ने कहा कि मेरे मुवक्किल को किस तरह से धमकियां दी गई हैं यह मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं। एक के बाद एक छह FIR उनके खिलाफ दर्ज की गईं।
यह भी पढ़ेंः Cruise Drug Case: नवाब मलिक की बेटी ने बढ़ाई समीर वानखेड़े की मुश्किल, अब पेश किया ये सबूत CBI के सामने पेश होने को तैयार परमबीर बाली ने परमबीर सिंह की तरफ से कहा कि मामला सीबीआई को भेजा जाए मैं तुरंत पेश हो जाऊंगा। बाली ने कहा कि परमबीर सीबीआई कोर्ट या सीबीआई के किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने को तैयार हैं।