
हरियाणा: नूंह में धारा 144 लागू, इंटरनेट बैन, पुलिस अलर्ट, पड़ोसी राज्यों से भी मांगी मदद
Nuh Violence Curfew Imposed: जुलाई महीने के अंत में शोभायात्रा पर पथराव के बाद नूहं में भयंकर हिंसा हुई थी। उस हिंसा के पीछे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी विफलता बताई गई थी। अब फिर से विश्व हिन्दू परिषद ने इसी इलाके में फिर से शोभायात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है और फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज शनिवार को कहा कि उन्हें नूंह में दोबारा जल अभिषेक यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन पुलिस को तगड़े इनपुट मिले हैं कि कुछ दक्षिणपंथी संगठन अनुमति न मिलने के बावजूद जल अभिषेक यात्रा फिर से निकालने की योजना बना रहे हैं।
इन संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा जल अभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा और बाहर से लोगों को नूंह पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। इसी वजह से जिले में 29 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट बैन कर दिया गया है ताकि सोशल मिडिया पर कोई भड़काने वाला पोस्ट वायरल न हो। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
शोभायात्रा के दौरान लोग क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं इसे लेकर जिलाधीश अपने आदेश में सबकुछ स्पष्ट किया है। इस आदेश में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने साथ हथियार के रूप में लाइसेंसी हथियार, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर पांच से इससे अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे। बता दें कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
Published on:
26 Aug 2023 08:55 pm

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