
मणिपुर में हिंसा की आग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने सोमवार को सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने "अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों" पर अंकुश लगाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मैतेई समुदाय के उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबेरशन आर्मी (PLA) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इससे जुड़े और अन्य कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
किन 9 अन्य संगठनों पर लगाया गया है प्रतिबंध
केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में पीएलए की पॉलिटकल विंग रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ( UNLF) को भी पांच साल के लिए गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी संगठन करार दिया है। इसके अलावा पीएलए की आर्मी विंग मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA) पर भी ये कार्रवाई की गई है।
पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK), रेड आर्मी और कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) पर भी गृह मंत्रालय ने पांच साल के बैन लगा दिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैलाने वाले कई और संगठनों और उनकी शाखाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
13 नवंबर तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन
अभी कुछ दिनों पहले मणिपुर की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को बढ़ाने का एलान किया था। राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को आज यानी 13 नवंबर तक के लिए बढ़ाया है। अधिकारियों ने बताया था कि प्रतिबंध उन चार पहाड़ी जिला मुख्यालयों में लागू नहीं किया जाएगा, जो जातीय संघर्ष से प्रभावित नहीं हैं।
Published on:
13 Nov 2023 05:38 pm
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