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लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को कितनी जमा करानी होती है डिपॉजिट मनी, कितने परसेंट वोट मिलने पर वापस होती है यह राशि?

Lok Sabha Eleactions 2024: देश में हर चुनाव लड़ने पर कैंडिडेट को एक रकम जमा करानी होती है जिसे जमानत राशि कहा जाता है। यह रकम पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को जमा करानी होती है। नियम के अनुसार तय वोट से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।

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Lok Sabha Eleactions 2024: 4 जून को जब लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों का रिजल्ट आएगा तो कुछ शब्द आपको खूब सुनाई देगा, जैसे- 'इस उम्मीदवार की तो जमानत जब्त हो गई', 'ये क्या बोलेंगे... ये तो अपना जमानत भी नहीं बचा पाए।' लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमानत जब्त होना क्या होता है? इसके क्या मायने हैं?

हर चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में निर्धारित राशि का भुगतान करना होता है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। ऐसे में अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यह जमानत राशि हर चुनाव के लिए अलग-अलग होती है, चाहे वह पंचायती चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव।

लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग (General Category) के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये और एससी-एसटी (SC-ST) वर्ग के उम्मीदवार 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। देश में लोकसभा के कुल 543 सीट हैं, जिसमें से 131 सीटों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी इन सीटों पर कोई भी सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार उम्मीवारी नहीं कर पाएगा।



देश में अनारक्षित सीटों की संख्या फिलहाल 412 है। चुनाव आयोग कुछ वर्षों पर इसमें बदलाव करती है। हर सीट पर लगभग 4 से 5 उम्मीदवार उतरते हैं। यानी इन 412 सीटों से चुनाव आयोग के पास लगभग 51,500,000 रुपया जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वहीं, अनारक्षित सीटों से लगभग 81,87,500 रुपया जमा कराई जाएगी।



चुनाव आयोग के तय नियमों के मुताबिक, जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल मतों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए किसी सीट पर 10,000 वोट पड़े हैं और वहां 3 उम्मीदवारों को 1666 से कम वोट मिले हैं, तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी



उम्मीदवार को जब 1/6 यानी 16.66% से ज्यादा वोट हासिल होता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। बता दें कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को उसकी रकम वापस कर दी जाती है, भले ही उसे तय मानक से कम मत प्राप्त हुए हों। अगर मतदान से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होता है या फिर नामांकन वापस ले लेते हैं तो उस स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है।