
लालू प्रसाद यादव (ANI)
Land For Jobs Scam: आरजेडी (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ‘लैंड फॉर जॉब घोटाला’ मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार द्वारा व्यापक आपराधिक साजिश रचने के पर्याप्त संकेत मिले हैं। कोर्ट ने आरोपियों की बरी किए जाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और सबूतों के आधार पर संदेह की कसौटी पर मामला पूरी तरह खरा उतरता है।
यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान रेलवे में फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। चार्जशीट के अनुसार, लालू यादव के करीबी सहयोगियों ने नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन अपने और परिवार के नाम ट्रांसफर करवाई।
अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर एक आपराधिक उद्यम की तरह काम कर रहे थे। कोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का गंभीर दुरुपयोग किया गया।
स्पेशल कोर्ट ने इस केस में कुल 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। वहीं, 52 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया है। लालू यादव और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत मुकदमा चलेगा।
Updated on:
09 Jan 2026 12:20 pm
Published on:
09 Jan 2026 11:16 am
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