
Porsche Car Accident: महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने तेजी से कार चलाते हुए बाइक सवार MP के दो इंजीनियरों को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। हादसे के 14 घंटे के भीतर पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को हादसे पर निबंध लिखने की सजा सुनाते हुए जमानत दे दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को बालिग मानने का अनुरोध किया था, लेकिन बोर्ड ने इनकार कर दिया। पुलिस इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। पुलिस के मुताबिक 17 साल का नाबालिग पुणे के बड़े बिल्डर का बेटा है। कार की चपेट में आने से अश्विनी कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनीस दुधिया ने अस्पताल में दम तोड़ा। इस घटना पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस संसद ने लिखा कि नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं- जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक फुल स्पीड में आई पॉर्श कार ने दोनों को उड़ा दिया। कार की रफ्तार 200-240 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। अश्विनी कोस्टा हवा में 10 फीट तक उछल गई। कार में तीन लडक़े थे। आरोप है कि तीनों ने शराब पी रखी थी। उनमें से एक भाग गया। कार चला रहे नाबालिग ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया।
1. आरोपी ‘सडक़ दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान’ विषय पर कम से कम 300 शब्दों में निबंध लिखेगा।
2. 15 दिन ट्रैफिक पुलिस की मदद करेगा।
3. मनोचिकित्सक से इलाज कराएगा।
4. आरोपी के सामने भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसे दुर्घटना पीडि़तों की मदद करनी होगी।
नाबालिग आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस को शक है कि वह गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था। उसके खून का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। हालांकि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसे जमानत दे दी गई।
Updated on:
22 May 2024 01:58 pm
Published on:
21 May 2024 07:27 am
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