
Validity of Driving License : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने लार्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस की वैधता आठ दिनों के लिए बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पिछले कई दिनों से मंत्रालय के पोर्टल सारथी में समस्या आ रही थी। मंत्रालय इस पोर्टल को लगातार अपग्रेड कर रहा था। इसके कारण कई लोगों का लाइसेंस निरस्त होने के कगार में पहुंच गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जारी किए गए एक परिपत्र में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों देखने को मिले। ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में व्यवधान का सामना करना पड़ा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।
Updated on:
21 Feb 2024 11:14 am
Published on:
21 Feb 2024 11:12 am
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
