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NIA कोर्ट ने अबु धाबी साजिश केस में सुनाया फैसला, ISIS के दो मुख्य आरोपियो को पांच साल की सजा

साल 2018 में अबू धाबी मॉड्यूल के माध्यम से भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज NIA कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है।

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NIA कोर्ट ने ISIS के दो मुख्य आरोपियो को पांच साल की सजा सुनाया।

अनुराग मिश्रा। नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आईएसआईएस अबू धाबी साजिश मामले के दो प्रमुख आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई है। ये दोनों ही आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में थे। साल 2018 में अबू धाबी मॉड्यूल के माध्यम से भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली की विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी अब्दुल्ला बसिथ और अब्दुल कादिर को 12 अगस्त, 2018 को आईएस से संबद्धता और आईएस अबू धाबी मॉड्यूल के माध्यम से अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

एक दूसरे केस एक और गंभीर साजिश का मामला सामने आया था। साजिश के खुलासे के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को 2016 जांच करने को कहा था। उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ISIS के शेख अज़हर अल इस्लाम सत्तार शेख, मोहम्मद फरहान मोहम्मद रफीक शेख और अदनान हुसैन द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश का पता लगाया था। यह तीनों ही भारतीय हैं।

Updated on:
24 Aug 2023 09:03 pm
Published on:
24 Aug 2023 09:01 pm
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