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पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ को मिली मंजूरी, सीएम मान ने कहा- ये बचाएगा जनता का पैसा

ONE MLA - ONE PENSION: आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किये एक और वादे को पूरा कर दिया है। Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य में विधायकों की पेंशन नए नियम के तहत जारी की जाएगी।

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Mahima Pandey

Aug 13, 2022

 Punjab CM Bhagwant Mann says, in winter, more than 90% households will get zero bill

Punjab CM Bhagwant Mann says, in winter, more than 90% households will get zero bill

Punjab One MLA One Pension: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला विधायकों की पेंशन से जुड़ा है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अधिसूचना भी नए नियम को लेकर जारी कर दी गई है। इसका अर्थ ये है कि कि अब कोई नेता चाहे कितनी बार भी विधायक बने उसे एक ही पेंशन मिलेगी। ये जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है और अपनी खुशी व्यक्त की है। इसी के साथ पंजाब की आप सरकार का वो वादा भी पूरा हुआ जो उसने चुनाव से पहले किये थे

सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा, "एक विधायक - एक पेंशन को मंजूरी। मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।"


नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी , 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।

फिलहाल एक विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके बाद उसे हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 फीसदी की पेंशन मिलती है। वर्तमान समय में 300 से अधिक पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है, लेकिन अब उनको नए नियम के तहत पेंशन मिलेगी।

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एक विधायक - एक पेंशन की अधिसूचना को मंजूरी मिलने से अब एक विधायक को केवल एक कार्यकाल के हिस्साब से ही पेंशन दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेता कितनी बार विधायक बना है।

हालांकि, पहले ऐसा नहीं था। यदि कोई नेता पाँच बार विधायक बना है तो उसे पाँच बार के हिसाब से पेंशन दी जाती थी। उदाहरण के लिए यदि एक बार विधायक बनने के लिए किसी नेता को 50 हजार मिलते हैं तो पाँच बार विधायक बनने के केस में उसे ढाई लाख के करीब पेंशन मिलती थी। कहा जा रहा है कि इससे पेंशन पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा।