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PAN AADHAAR LINK : पैन-आधार लिंक नहीं होने से अटक रहा ITR रिफंड, जानिए कैसे आएगा आपका पैसा वापस ?

How to Link Aadhaar with PAN Card Online : आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं।

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हजारों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के एक से दो महीने बाद भी अब तक रिफंड नहीं मिला है। लोग सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पैन-आधार को सही समय पर लिंक नहीं करना भी इसका बड़ा कारण है। अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन दावों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाल दिया है।

ITR Refund : वजह पता लगेगा

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया, टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले इसे लिंक कराना होगा। पैन-आधार लिंक नहीं होने से आइटीआर प्रॉसेस नहीं होता है और रिफंड जारी नहीं होता है। पैन-आधार लिंक कराने के बाद आपका इनॉपरेटिव पैन 7 से 30 दिन के अंदर एक्टिव हो जाएगा। इससे सभी टीडीएस क्रेडिट्स फॉर्म 26एएस में दिखने लगेगा।

ITR Refund : 1,000 का जुर्माना

आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोडऩे की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने अब इस काम के लिए एक १,००० रुपए का शुल्क तय किया है। मौजूदा समय में एक जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है।

ITR Refund : रिफंड की स्थिति ऐसे जांचें

  • आयकर विभाग के पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/) पर जाएं। यूजर आइडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
  • सर्विसेज टैब में जाकर नो योर रिफंड स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर असेसमेंट ईयर में 2024-25 चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आइटीआर रिफंड से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

ITR Refund : विलंब होने पर क्या करें…

  • सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी या नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है।
  • यदि आइटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता दोबारा रिफंड जारी करने के लिए अनुरोध कर सकता है।
  • यदि दावा लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ITR Refund : फिर भी देरी हो तो….

  1. आयकर विभाग से संपर्क करेंटैक्सपेयक विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके उन्हें ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं।
  2. स्थानीय आयकर कार्यालय जाएंयदि देरी जारी रहती है, तो रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे पूछताछ करने के लिए स्थानीय आयकर कार्यालय जा सकते हैं। अपने साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज जरूर ले जाएं।