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Supreme Court: केंद्र सरकार को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Lok Sabha Elections 2024: अरुण गोयल के हालिया इस्तीफे और पिछले महीने अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद दोनों चुनाव आयुक्तों के पद खाली हो गए हैं। भारत का तीन सदस्यीय चुनाव आयोग अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास रह गया है।

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Petition in Supreme Court to stop Center from appointing election officer

केंद्र को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Lok Sabha Elections 2024 सरकार की ओर से इस सप्ताह के अंत में होने वाली दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस के एक नेता ने 2023 के फैसले का हवाला देते हुए सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। अरुण गोयल के हालिया इस्तीफे और पिछले महीने अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद दोनों चुनाव आयुक्तों के पद खाली हो गए हैं। भारत का तीन सदस्यीय चुनाव आयोग अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास रह गया है।

कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

अपनी याचिका में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने संविधान पीठ के 2023 के आदेश का हवाला दिया है। इसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर की जानी चाहिए।

भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, नियुक्तियों के लिए नियुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की बैठक 15 मार्च को होने की उम्मीद है।

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