
Pilot Duty Rules: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया की पायलटों के साप्ताहिक विश्राम अवधि को मौजूदा 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। एयरलाइंस (Airline) 1 जुलाई से इस नियम को लागू करेगी। और साथ ही 1 नवंबर, 2025 से रात की उड़ानों में कमी की जा सकती है। डीजीसीए ने पायलटों को ज्यादा आराम देने के लिए ड्यूटी नियमों में संशोधन जनवरी 2024 में कर दिया था और 1 जून, 2024 से लागू किया जाना था। लेकिन एयरलाइंस के कड़े विरोध के बाद नियमों को रोक दिया गया, जिससे पायलटों की यूनियनों को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) की मदद ली।
आपको बात दें नए नियमों के मुताबिक, डीजीसीए ने रात में उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए ड्यूटी का अधिकतम समय 13 से घटाकर 10 घंटे कर दिया गया है, जो कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच है। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि एक पायलट उस दौरान अधिकतम दो लैंडिंग कर सकता है। रात की परिभाषा को भी संशोधित किया गया है, जो अब पिछले नियमों के तहत रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की जगह रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक शामिल है।
Published on:
22 Feb 2025 11:10 am
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