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भगोड़े मेहुल चोकसी को लाया जाएगा भारत, हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को दिया आश्वासन

Mehul Choksi Detention Case: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने बेल्जियम को आश्वस्त किया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा और रोजाना शौचालय, स्नान, एक घंटे से अधिक व्यायाम और मनोरंजन की सुविधा दी जाएगी।

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भारत

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Devika Chatraj

Sep 08, 2025

Mehul Choksi

मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी तेज (X)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार को चोकसी की हिरासत की शर्तों के बारे में औपचारिक आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रत्यर्पण की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

अप्रैल 2025 में बेल्जियम से गिरफ्तार

मेहुल चोकसी, जो 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में वांछित है, को अप्रैल 2025 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जांच एजेंसियों, खासकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर यह कार्रवाई हुई थी। चोकसी 2018 में भारत से भागकर एंटीगुआ और फिर बेल्जियम पहुंचा था, जहां वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था।

बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को दिया आश्वासन

भारत सरकार ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर आश्वस्त किया है कि चोकसी को भारत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां भीड़भाड़ कम होगी। साथ ही, उसे रोजाना शौचालय, स्नान, एक घंटे से अधिक व्यायाम और मनोरंजन की सुविधा, और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट?

सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को एकांत कारावास में रखा जाता है। जिसमें वह अन्य कैदियों या लोगों के संपर्क से दूर एक अलग कोठरी में बंद रहता है। इसे भारत में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 73 के तहत कठोर कारावास के दंड के साथ दिया जा सकता है।

बेल्जियम की अदालत में जमानत की अपील

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बेल्जियम की अदालत में जमानत के लिए अपील की थी, जिसमें ब्लड कैंसर और मानवाधिकार हनन का हवाला दिया गया था। हालांकि, बेल्जियम की अदालत ने अगस्त 2025 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। भारत और बेल्जियम के बीच 1901 की प्रत्यर्पण संधि और 2023 में हुए आपसी कानूनी सहयोग समझौते (MLAT) के तहत चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है।

बेल्जियम को धोखाधड़ी के सबूत सौंपे

भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम को चोकसी के खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट (2018 और 2021) और बैंकिंग धोखाधड़ी के सबूत सौंपे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यर्पण में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि चोकसी की कानूनी टीम इसे राजनीतिक मामला बताकर या भारतीय जेलों की स्थिति पर सवाल उठाकर विरोध कर सकती है।

सितंबर में होगी प्रत्यर्पण की सुनवाई

फिलहाल, चोकसी एंटवर्प की जेल में बंद है, और प्रत्यर्पण की सुनवाई सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। भारतीय एजेंसियां इसे आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी मान रही हैं, खासकर तब, जब हाल ही में तहव्वुर राणा जैसे अपराधियों का प्रत्यर्पण सफल हुआ है।