
केंद्र सरकार रियल एस्टेट डेवलपरों के फर्जीवाड़े और गड़बड़ी से परेशान घर खरीदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब डेवलपरों के डिफॉल्ट करने की स्थिति में घर खरीदारों को आसानी से उनका पैसा रिफंड हो सकेगा। इसके लिए हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (रेरा) को नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत डेवलपरों के डिफॉल्ट होने के मामले में घर खरीदने वाले या प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को आसानी से रिफंड देने के लिए प्लान बनाने को कहा गया है।
ऐसे पाएं पैसा वापस
आपने अगर किसी परियोजना में निवेश किया है और उस परियोजना के अटक जाने के कारण आपको घर नहीं मिल पाया है, और अब आप उस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिकायत को राज्य के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में दर्ज कर सकते हैं। रेरा के तहत, आपको निवेश के पूरे राशि के साथ ही ब्याज को भी वापस मिल सकता है, जो आपने परियोजना में निवेश करने के लिए दिया था।
आपको रेरा के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद, रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपकी शिकायत का निपटारा 60 दिनों के भीतर करना होता है, और यदि आपकी शिकायत साबित होती है, तो बिल्डर को निवेश के पूरे राशि के साथ ब्याज भी आपको वापस करना होगा।
Published on:
09 Feb 2024 07:56 am
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