
रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना (फोटो-आईएएनएस)
सोना तस्करी मामले में जेल की सजा काट रही कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को अब राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की तरफ से एक और बड़ा झटका मिला है। डीआरआई ने राव पर 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और इसे भरने के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस एडज्यूडिकेशन प्रकिया पूरी करने के बाद दिया गया है। नियमों के अनुसार, डीआरआई को तस्करी किए गए सोने को छह महीने के भीतर बरामद करना होता है।
इसी साल 4 मार्च को डीआरआई ने बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रान्या को गिरफ्तार किया था और उनके पास से सोना जब्त किया था। जांच के दौरान रान्या द्वारा 127.3 किलोग्राम सोने की तस्करी करने की पुष्टि की गई है। रान्या इस समय बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सजा काट रही है और वहीं पर रान्या और तीन अन्य आरोपियों को यह नोटिस भेजा गया है। इसके अनुसार रान्या को 102.55 करोड़ का जुर्माना भरना है। अगर रान्य और अन्य आरोपी समय रहते यह जुर्माना नहीं भरती है तो उनकी संपत्ति कुर्की कर इसकी कीमत वसूली जाएगी।
इस बात की पुष्टि हो गई है कि मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू ने 67.6 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी। इसके दंड स्वरूप डीआरआई ने राजू पर 62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा साहिल जैन और भरत जैन नामक अन्य आरोपियों को 63.61 किलोग्राम सोने की तस्करी का दोषी पाया गया है और इसके लिए उन पर 53 -53 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भरने के बाद भी यह आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अब भी जारी रहेगी। डीआरआई ने इस मामले में त्वरित जांच पूरी कर ली है और वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
Updated on:
2 Sep 2025, 7:02 PM IST
Published on:
2 Sep 2025, 7:02 PM IST
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