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बैंक लॉकर में रखी चीज चोरी होने पर कौन देगा मुआवजा, जानें नियम

Bank Locker Rules: बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाए तो RBI नियमों के अनुसार बैंक आपको मुआवजा देगी या नहीं जानिए।

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भारत

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Devika Chatraj

Sep 17, 2025

Bank Locker

बैंक लॉकर से जुड़े नियम (File Photo)

Bank Locker Security: भारत में लोग अपने कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, गहने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाए? ऐसी स्थिति में मुआवजा कौन देगा और इसके लिए क्या नियम हैं? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है। आइए जानते हैं कि लॉकर में चोरी होने पर आपको क्या हक है और बैंक की जिम्मेदारी क्या है।

RBI के नियम

RBI के 2021 में जारी संशोधित नियमों और बाद में हुए अपडेट्स के अनुसार, अगर बैंक लॉकर में रखा सामान चोरी, आगजनी, डकैती, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी के कारण नष्ट या गायब होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा, बशर्ते नुकसान बैंक की लापरवाही या कमी के कारण हुआ हो।

मुआवजे की राशि

अगर बैंक की लापरवाही प्रुफ होती है, तो ग्राहक को लॉकर के एनुअल किराए का 100 गुना तक मुआवजा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लॉकर का एनुअल किराया 5,000 रुपये है, तो अधिकतम मुआवजा 5,00,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यह राशि ग्राहक के नुकसान की वास्तविक कीमत से कम हो सकती है, क्योंकि लॉकर में रखे सामान का मूल्य अक्सर किराए से कई गुना ज्यादा होता है। बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा नहीं करता, और न ही उसे यह जानने का अधिकार है कि ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है।

कब नहीं मिलेगा मुआवजा?

  • प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, बाढ़, तूफान या बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर को नुकसान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
  • आतंकी हमले या दंगे: अगर लॉकर को आतंकी हमले, दंगे या विरोध-प्रदर्शन के कारण नुकसान होता है, तो बैंक मुआवजा देने से इनकार कर सकता है।
  • ग्राहक की लापरवाही: अगर नुकसान ग्राहक की गलती या नियमों का पालन न करने के कारण होता है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

नया लॉकर समझौता 2025

  • नया लॉकर समझौता: RBI ने 2025 में निर्देश दिया कि सभी लॉकर धारकों को बैंक के साथ नया समझौता साइन करना होगा। ऐसा न करने पर लॉकर सील किया जा सकता है।
  • नॉमिनी नियम: 2025 में RBI ने लॉकर धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी के दावों के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाने की घोषणा की। जल्द ही इसके लिए मसौदा जारी होगा।
  • सावधानियां: लॉकर में रखे सामान की सूची बनाएं और उसका बीमा करवाएं। मूल्यवान वस्तुओं को लॉकर में रखने से पहले उनके मूल्य का दस्तावेजीकरण करें।

सामान चोरी हो जाए तो क्या करें?

  • तुरंत बैंक प्रबंधक (Manager) को लिखित शिकायत करें।
  • पुलिस में FIR दर्ज करें।
  • RBI के दिशानिर्देशों के तहत मुआवजे का दावा करें।
  • अगर बैंक मुआवजा देने से इनकार करता है, तो उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

हाल ही में हुआ मामला

हाल ही में कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा में लॉकर से चोरी का मामला सामने आया, जिसने बैंक लॉकरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि चोरी बैंक की लापरवाही या कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण होती है, तो बैंक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा।