30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजद नेता शिवानंद तिवारी को 1 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

RJD leader Shivanand Tiwari Jail And Fine : बिहार के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी को को एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification
rjd_leader_shivanand_tiwari.png

RJD leader Shivanand Tiwari Jail And Fine : बिहार के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी को को एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाई गई है। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को एक साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्मानें की सजा सुनाते एक महीने की महोलत दी है। इस दौरान वह उच्च अदालत में अपील करने की इजाजत दी है। तिवारी के खिलाफ 2018 में जल संसाधन विकास मंत्री संजय कुमार झा ने याचिका दायर की थी। संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं।

जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन को छोड़ते समय राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने जदयू नेता संजय कुमार झा के खिलाफ व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद झा ने 15 सितंबर, 2018 को पटना में एमपी-एमएलए अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल पहले समन जारी किया था।

Story Loader